CI विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड केस: CBI कोर्ट का फैसला, MLA कृष्णा पूनिया के खिलाफ वारंट जारी

राजस्थान के बहुचर्चित CI विष्णुदत्त विश्नोई खुदकुशी मामले में CBI कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया. साथ ही कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ IPC की धारा 306 के तहत संज्ञान लेते हुए जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले की सुनवाई 4 मार्च को होनी है.



राजस्थान के बहुचर्चित CI विष्णुदत्त विश्नोई खुदकुशी मामले में फैसला आया है. जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया. साथ ही, कोर्ट ने सादुलपुर से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ IPC की धारा 306 के तहत संज्ञान लेते हुए जमानती वारंट जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को सीबीआई कोर्ट में होगी. कृष्णा पूनिया को दस हजार के जमानती मुचलके के साथ तलब किया गया है. 

बता दें, अपर मजिस्ट्रेट महानगर सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार विश्नोई ने आत्महत्या की धारा में दर्ज मामले में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया. क्योंकि CI के भाई संदीप विश्नोई ने नाराजगी याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लेकर रिपोर्ट खारिज कर दी. साथ ही सादुलपुर से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले की सुनवाई 4 मार्च को होनी है. 4 मार्च तक विधायक कृष्णा पूनिया को अपना जवाब कोर्ट के समक्ष देना होगा.

विष्णुदत्त विश्नोई ने चूरू जिले में राजगढ़ थानाधिकारी के पद पर रहते हुए अपने सरकारी आवास पर 23 मई 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मौके से पुलिस को दो सुसाइड बरामद हुए थे. एक सुसाइड नोट में तत्कालीन एसपी तेजस्विनी गौतम का नाम लिखा हुआ था और दूसरे सुसाइड नोट में सीआई ने अपने ऊपर राजनीतिक दबाव और मानसिक तनाव का भी जिक्र किया था.

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