कुलदीप बिश्नोई की कंपनी को करोड़ों रुपये का झटका जाने पूरा मामला बङी खबर

बिश्नोई समाचार दिल्ली की एक अदालत ने पट्टे पर ली गई एक परिसंपत्ति के उपयोग को लेकर हरियाणा के भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई Kuldeep Bishnoi के स्वामित्व वाली कंपनी को 3.75 करोड़ रुपये (अदालत में) जमा करने का निर्देश दिया है।वाद में कहा गया है कि पट्टा विलेख के मुताबिक, रजोकरी गांव में एक फार्म हाउस स्थित परिसंपत्ति को प्रतिवादी Company M/s Seth Enterprises Private Limited के प्रबंध निदेशक कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार ने आवासीय उपयोग के वास्ते प्रति माह 4.25 लाख की दर से दो साल की अवधि के लिए लिया था।
प्रतिवादी कंपनी ने परिसर में राजनीतिक गतिविधियां की

वाद में कहा गया है कि लेकिन 20 मई 2013 की तारीख वाला पट्टा समझौता 14 अप्रैल 2015 को समाप्त हो गया और दो कानूनी नोटिस मिलने के बावजूद परिसंपत्ति पर कब्जा उसके मालिक निमिताया प्रोपटर्जी लिमिटेड को हस्तांतरित नहीं किया गया, ना ही इसके उपयोग एवं कब्जा रखने को लेकर कोई शुल्क चुकाया गया। वाद में कहा गया है कि पट्टे की शर्तों का गंभीर उल्लंघन करते हुए प्रतिवादी कंपनी ने परिसर में राजनीतिक गतिविधियां की हैं और इसे राजनीतिक दल हरियाणा जनहित कांग्रेस का मुख्यालय भी बताया था।
Additional District Judge Satyavrat Panda ने एक हालिया फैसले में प्रतिवादी कंपनी को 15 अप्रैल 2015 से 14 अप्रैल 2017 तक के लिए प्रति माह 4.25 करोड़ रुपये की दर से उपयोग एवं अन्य शुल्क अदा करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा, ‘‘इसी तरह, 15 नवंबर 2020 तक हर दो साल पर रकम का हिसाब 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जाए और प्रतिवादी को उक्त रकम दो महीनों के अंदर अदालत में जमा करने का निर्देश दिया जाता है।कुल रकम 3,75,00,568 रुपये बनती है।
भजनलाल ने किया था हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन
इस बीच, अदालत ने बिश्नोई की वह अर्जी स्वीकार कर ली जिसमें उन्होंने पक्षकारों के रूप में से उनका नाम हटाने का आग्रह किया है।हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन बिश्नोई के पिता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने 2007 में किया था। पार्टी का 2016 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया।भजनलाल के छोटे बेटे बिश्नोई ने हरियाणा की आदमपुर सीट से विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया और अगस्त में कांग्रेस छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गये।

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