राजस्थान बिश्रोई समाचार भवानी भाटी/जोधपुर: बहुचर्चित काकानी हिरण शिकार मामले में एसीजेएम ग्रामीण कोर्ट की 5 साल की सजा के खिलाफ फ़िल्म अभिनेता सलमान खान की अपील व आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील सहित मामलों पर आज (सोमवार) को जिला एवं सेशन न्यायालय जिला जोधपुर में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने आगामी सुनवाई के दौरान आरोपी अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए.
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वहीं, अब मामले पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी. बता दें कि, काकानी हिरण शिकार मामले में आरोपी अभिनेता सलमान खान को जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने हिरण शिकार का दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी.
सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान खान के अधिवक्ता ने जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में अपील दायर की. इस अपील के साथ ही सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा सलमान खान को आर्म्स एक्ट में बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर अपील सहित मामलो पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से लोक अभियोजक लादा राम विश्नोई ने पक्ष रखा.
वहीं, सलमान खान की ओर से उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखा। दोनो पक्षो को सुनने के बाद अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 28 सितंबर के समय मुकर्रर किया. साथ ही आगामी सुनवाई के दौरान आरोपी फ़िल्म अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए. अब मामले पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी.
वहीं, अब मामले पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी. बता दें कि, काकानी हिरण शिकार मामले में आरोपी अभिनेता सलमान खान को जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने हिरण शिकार का दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी.
सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान खान के अधिवक्ता ने जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में अपील दायर की. इस अपील के साथ ही सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा सलमान खान को आर्म्स एक्ट में बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर अपील सहित मामलो पर आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से लोक अभियोजक लादा राम विश्नोई ने पक्ष रखा.
वहीं, सलमान खान की ओर से उनके वकील हस्तीमल सारस्वत ने पक्ष रखा। दोनो पक्षो को सुनने के बाद अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 28 सितंबर के समय मुकर्रर किया. साथ ही आगामी सुनवाई के दौरान आरोपी फ़िल्म अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए. अब मामले पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी.
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