राजस्थान बिश्नोई समाचार जयपुर जोधपुर मे हिरण शिकार के 18 साल पुराने दो मामलों में जोधपुर हाईकोर्ट से बरी हो चुके सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। जोधपुर हाईकोर्ट ने इसी साल 25 जुलाई को सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने तभी कहा था कि वह फैसले को चुनौती देगी।
राजस्थान हिन्दी अखबार के मुताबित - एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की रिपोर्ट पर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने एसएलपी दायर करने के लिए पिछले दिनों लॉ डिपार्टमेंट को सिफारिश भेजी थी।
- इसके बाद राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक, लॉ डिपार्टमेंट ने रिट दायर करने संबंधी ऑर्डर जारी कर दिए।
- सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सलमान केस में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। लेकिन, बीच में छुट्टियों की वजह से अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हो सकी है। संभावना है अगले हफ्ते या फिर दीपावली के बाद कोर्ट में सुनवाई हो।
गवाह पेश नहीं कर पाने से बच गए थे सलमान
- 1998 में एक दवा कारोबारी अरुण ने अपनी जिप्सी के साथ ड्राइवर हरीश को उम्मेद भवन भेजा था। उस वक्त 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी।
- हरीश तीन दिन सलमान के साथ ही रहा। इसी दौरान हिरण का शिकार हुआ। हरीश ने 24 जनवरी, 2002 को सीजेएम कोर्ट में बयान दिए। अगली पेशी 24 फरवरी, 2002 को थी।
- 2006 में लोअर कोर्ट में हरीश की गवाही के बिना ही सबूतों के आधार पर सलमान को सजा सुनाई। हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने हरीश के क्रॉस एग्जामिनेशन को सलमान के लिए जरूरी माना।
- प्रॉसिक्यूशन की तरफ से गवाह को पेश न कर पाने के कारण हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया।
- 2006 में लोअर कोर्ट में हरीश की गवाही के बिना ही सबूतों के आधार पर सलमान को सजा सुनाई। हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने हरीश के क्रॉस एग्जामिनेशन को सलमान के लिए जरूरी माना।
- प्रॉसिक्यूशन की तरफ से गवाह को पेश न कर पाने के कारण हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया।
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