ओसियां हिरण शिकार मामला: अवैध हथियार रखने पर तीनों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजा

 
राजस्थान बिश्नोई समाचार आसियां जोधपुर भीकमकोर व सिरमण्डी गांव की सरहद में शनिवार को हुए हिरण शिकार के तीन आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें अवैध हथियार रखने के मामले में जेल भेज दिया। थानाधिकारी रमेश ढाका ने बताया कि शनिवार को हिरण शिकार की घटना के बाद जेठाराम पुत्र फूसाराम बावरी, आईदानराम पुत्र रूपाराम बावरी के पास से एक एक टोपीदार बिना लाइसेंस की बन्दूक तथा मदनलाल के पास से तलवार बरामद होने के कारण तीनों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया।
तीनों को जोधपुर केन्द्रीय कारागार भेज दिया। उधर, हिरण शिकार प्रकरण की जांच वन विभाग द्वारा की जा रही है। उधर क्षेत्रिय विधायक एवं संसदीय सचिव भैराराम सियोल, लोहावट प्रधान एवं विश्नोई नवयुवक मण्डल ओसियां के अध्यक्ष भागीरथ बेनीवाल व भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष जगराम विश्नोई ने वन विभाग व पुलिस के अधिकारियों से बात कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने तथा शिकार की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गश्त बढ़ाने को कहा है।
जीव रक्षा सभा ने फरार आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की 
बावरियों की ढाणी में हुए हिरण शिकार की घटना की अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा ने निंदा की है। जोधपुर अखिल भारतीय जीव रक्षा के जिलाध्यक्ष राकेश माचरा के नेतृत्व में वन विभाग और पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि नामजद शिकारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए वरना आंदोलन किया जाएगा। वहीं, डॉ श्रवणसिंह राठौड़, डॉ महेंद्र गहलोत की टीम ने लेबोरेट्री में जांच के लिए नमूने भेजे।
उनके अनुसार गोली से ही शिकार किया गया है। सभा के महासचिव रामनिवास हाणिया ने बताया कि अपनी जान जोखिम में डाल कर शिकारी से सामना करके लोग शिकारियों को पकड़ते हैं लेकिन उनके पास बन्दूक तलवार होने से शिकारी अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। बिश्नोई समाचार नेटवर्क को जीव रक्षा सभा के जिलाध्यक्ष राकेश माचरा ने बताया कि इलाके में कई बार शिकार की सूचना होने के बावजूद वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। इस दौरान तहसील प्रभारी चुतराराम, प्रवक्ता ओमाराम ढाका सहित जीव रक्षा के कई सदस्य मौजूद रहे। 

बिश्नोई समाचार नेटवर्क 

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