जोधपुर बिश्नोई समाचार काला हिरण शिकार मामले में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अभिनेता सलमान खान की मुसीबतें बढ़ सकती है.
राजस्थान हाईकोर्ट में फिल्म अभिनेता सलमान खान की ओर से घोडा फार्म हाउस शिकार प्रकरण में सजा के खिलाफ पेश की गई निगरानी याचिका पर बुधवार को भी सरकार की बहस अधूरी रही
जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत में सरकार की ओर से दूसरे दिन भी एएजी केएल ठाकुर ने अपने सहयोगी केएल विश्नोई के साथ पक्ष रखा. लेकिन समयाभाव के चलते बहस अधूरी और अब आगे गुरुवार को सुनवाई होगी.
वन विभाग ने लिए थे घटना स्थल से नमूने:
सरकार की ओर से कहा गया की इस मामले में मुख्य गवाह हरीश दुलानी था जिसके बयानों की पुष्टि अन्य गवाहों के बयानों से होती है. दुलानी ने जो बताया था उसी आधार पर वन विभाग ने जांच की और शिकार के घटना स्थल से जो नमूने लिए थे और एफएसएल रिपोर्ट भी.
जिप्सी के टायर के निशान मैच:
शिकार में जिस जिप्सी का उपयोग किया गया था उसके तीन टायर के निशान के मोलड और वनविभाग के कार्यालय में जप्त जिप्सी के टायर के निशान से मैच होते हैं. इसकी एफएसएल रिपोर्ट भी है एक टायर के निशान स्पष्ट नहीं थे. इसीलिए एफएसएल रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया गया है.
गुरुवार को किसान के बयान:
सरकार की ओर से बताया गया की इसके अलावा जिप्सी के बोनट पर हुए शार्ट सक्रिट के निशान को एफएसएल रिपोर्ट पेश किए जिसके बारे में गवाह दुलानी ने अपने बयान दिए थे. अब आगे की बहस गुरुवार को होगी. जिसमें घटना स्थल पर रात्रि में खेत पर कार्य कर रहे किसान के बयान पर बहस की जाएगी.
यह है मामला:
गौरतलब है की वर्ष 1998 में घोडा फार्म हाउस शिकार प्रकरण में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने 10 अप्रेल 2006 को सलमान खान को पांच वर्ष के कारावास ओर पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनवाई गई थी जिस पर सलमान ने हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका पेश कर सजा पर स्टे करवाया था. वहीं इस मामले में सह आरोपी रहे गोरधनसिंह को बरी कर दिया गया था जिसके खिलाफ सरकार ने अपील पेश की है.
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