बाड़मेर राजस्थान
हिरण शिकार के मामले में आरोपी को 23 हिरणों को मारने के आरोप मे पुलिस थानाधिकारी चौहटन श्री ओमप्रकाश विश्नोई ने आरोपी पिंचाराम व उसके पुत्रको गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से पहले 22 खाले व 8kg कच्चा मांस तथा शिकार मे प्रयुक्त हथियार व साजो-सामान बरामद कर शिकारियो की को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट चौहटन श्री ललित डाबी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर जहाँ मुलजिमान को न्यायिक हिरासत मे जेल भेजने के आदेश दिए थे ,जिस पर अभियुक्तगण की आज़ अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश श्रीमान एल0 डी0 किराड़ू के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वकील उदयभानसिह राठौड़ ने जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया गया जिसका सरकार की तरफ से लोक अभियोजक गणपत गुप्ता तथा विश्नोई समाज की ओर से वकील केसराराम विश्नोई ने उपस्थित होकर मुलजिमानो के द्वारा वन्यजीवो के शिकार कर विश्नोई समाज व वन्य जीव प्रेमी करोड़ो लोगो की भावनाओ को आहत करने व प्रकृति के दुर्लभ जीव चिंकारा हिरण शिकार कर गम्भीर अपराध कारित किया है और पूर्व मे भी मुलजिमानो के विरूद्ध हिरण शिकार सहित पांच प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है इसलिए जमानत याचिका खारिज फरमाने का निवेदन किया गया ।
बाद सुनवाई माननीय न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया गया ।
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