हिरण शिकारियो का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज


चौहटन। हिरण शिकार के मामले में आरोपी को 23 हिरणों को मारने के आरोप मे पुलिस थानाधिकारी चौहटन श्री ओमप्रकाश विश्नोई ने आरोपी पिंचाराम व उसके पुत्रको गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से पहले 22 खाले व 8kg कच्चा मांस तथा शिकार मे प्रयुक्त हथियार व साजो-सामान  बरामद  कर शिकारियो की  तीन दिन की पुलिस रिमांड अवधि पुरी होने पर दिनांक   21-1-2016 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट चौहटन श्री ललित डाबी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ मुलजिमान को  14 दिवस तक न्यायिक हिरासत मे भेजने के आदेश दिए थे ,मुलजिम की ओर से वकील उदयभानसिह राठौड़ ने आज जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया गया जिसका सरकार की तरफ से सहायक लोक अभियोजक पंकज शर्मा  तथा विश्नोई समाज की ओर से वकील मोहनलाल खिलेरी उपस्थित होकर मुलजिमानो के द्वारा वन्यजीवो के शिकार कर विश्नोई समाज व वन्य जीव प्रेमी करोड़ो लोगो की भावनाओ को आहत करने व प्रकृति के दुर्लभ जीव  चिंकारा हिरण शिकार कर गम्भीर  अपराध कारित किया है। और पूर्व मे भी मुलजिमानो के विरूद्ध  हिरण शिकार सहित पांच प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है। इसलिए जमानत याचिका खारिज फरमाने का निवेदन किया गया ।
बाद सुनवाई अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया गया।

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