नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सलमान
खान को बुधवार को काला हिरण (चिंकारा)
शिकार मामले में नोटिस जारी किया है। यह
नोटिस राजस्थान सरकार दाखिल की गई
याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें
राजस्थान सरकार ने सलमान के दोष साबित
होने और उनकी सजा पर लगाई गई रोक
को चुनौती दी है। कोर्ट के इस नोटिस के
सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले
को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार
की याचिका पर अभिनेता सलमान खान
को एक नोटिस जारी किया है जिसमें
काला हिरण शिकार मामले में
उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई थी।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय
की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने खान से चार
सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने
को कहा है। एक निचली अदालत ने खान
को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।
राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के
खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रूख किया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में 2006
की उनकी दोषसिद्धि पर पिछले साल 12 नवंबर
को रोक लगा दी थी और उनके लिए ब्रिटिश
वीजा के वास्ते आवेदन करने का रास्ता तैयार
हो गया था। ब्रिटिश आव्रजन नियमों के
मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को चार साल से
ज्यादा की सजा सुनाए जाने पर वह वीजा के
लिए पात्र नहीं होता। चूंकि अभिनेता को पांच
साल के लिए सजा सुनाई गई थी इसलिए
ब्रिटिश दूतावास ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर
दिया था।
भारतीय अभियुक्तों के पासपोर्ट पर ‘कनविक्ट’
लिखी मुहर लगाई जाती है। काला हिरण एक
संरक्षित पशु है और इसका शिकार करना अपराध
है। 26-27 सितंबर 1998 और 28-29 सितंबर, 1998
की दरम्यानी रात को क्रमश: भवाड़ में
दो चिंकारा और घोड़ा फार्मों में काले हिरण
के शिकार के अलग-अलग मामलों में खान
दोषी पाए गए थे और उन्हें एक साल और पांच
साल कारावास की सजा सुनाई गई।
सलमान ने निचली अदालत
द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने
की मांग करते हुए वर्ष 2007 में उच्च न्यायालय
का रुख किया था ताकि वे ब्रिटिश वीजा के
लिए फिर से आवेदन कर सकें। खान के साथ
ही अभिनेता सैफ अली खान,
अदाकारा सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम पर
फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान
जोधपुर के निकट शिकार करने का आरोप है।
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