काले हिरण को मारने के दोषियों को 5 साल की सजा व 20 हजार रूपये जुर्माना

कुरूक्षैत्र स्थित विशेष पर्यावरण अदालत ने आज
फतेहाबाद जिले के गांव झलनियां में 22
जनवरी 2012 में हुए काले हिरण शिकार मामले में
3 दोषियों को 5 साल की सजा व 20-20 हजार
रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।द्वारका प्रसाद
वन्य जीव निरीक्षक फतेहाबाद ने चालान करके
अदालत में पेश किया जहां आज दो वर्ष बाद
हिरण को न्याय मिला हैं। दोषियों में सन्तलाल
व सतबीर बांवरी तथा छेलूराम जाट जाति से
संबंध रखते है।

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