जोधपुर। 15 साल बाद शुरू हुई गवाही, भंवरलाल ने कहा- सलमान ने किया हिरण का शिकार

जोधपुर। वर्ष 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान अभिनेता सलमान खान द्वारा कथित तौर पर काले हिरणों के शिकार के बहुचर्चित मामले में चार्जशीट पेश किए जाने के करीब 15 साल बाद मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिला) की अदालत में गवाही शुरू हुई। इसके तहत तत्कालीन सहायक वनपाल भंवरलाल के बयान हुए और अभियोजन पक्ष ने पुलिस के मालखाने से हिरणों के सींग व खाल के पैकेट मंगवा कर कोर्ट में खुलवाए। सींग वाले पैकेट में सिर्फ बुरादा मिला व खाल क्षतिग्रस्त थी जिन्हें जगह-जगह से कीटाणुओं ने खा लिया था। ऐसे में गवाह के लिए सींगों की शिनाख्त करना मुश्किल हो गया। इस मामले में सलमान खान पर कांकाणी की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार करने और अभिनेता सैफ अली खान सहित अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है। पहचान हुई मुश्किलअभियोजन पक्ष ने पुलिस के मालखाने से अवशेष मंगवा कर अदालत में पेश किए, लेकिन गवाह के लिए मुश्किल हुआ इनकी शिनाख्त करना।
भंवरलाल ने गवाही में कहा- सलमान ने किया शिकारगवाह भंवरलाल ने कोर्ट में बयान में कहा कि उसे पूनमचंद व छोगाराम ने बताया कि दो कृष्ण मृगों का बंदूक से शिकार किया गया है, बंदूक सलमान खान हीरो ने चलवाई। फिर कहा कि पूनमचंद ने बताया कि सलमान ने बंदूक से हिरणों का शिकार किया।
डॉक्टर ने चोट का कारण गोली लगना बताया था भंवरलाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि उप वन संरक्षक एमएल सोनल, पशु चिकित्सक डॉ.नेपालिया व अन्य लोग घटना स्थल पर गए थे। वहां मृत हिरणों के पैर व गर्दन पर घाव के निशान पाए गए थे। डॉक्टर ने बताया था कि चोटें गोली लगने से आई थीं। डॉ.नेपालिया ने मृत हिरणों का पोस्टमार्टम किया था।
... और फिर मौत का कारण कुत्तों द्वारा काटना बता दिया डॉ.नेपालिया ने जांच के बाद हिरणों की मौत कुत्तों द्वारा काटने से होना बताया था। गवाह भंवरलाल ने कहा कि डॉ.नेपालिया ने यह रिपोर्ट देने के लिए काफी चक्कर कटवाए। इस पर उन्होंने यह रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि डॉक्टर साहब ने गड़बड़ कर दी है।
मेडिकल बोर्ड ने कहा- गन शॉट से हुई मौतपहली रिपोर्ट में गड़बड़ी होने पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर हिरणों का दुबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें हिरणों की मृत्यु गन शॉट के कारण होना बताया गया था।
तत्कालीन एसआई ने बताया अभिनेत्रियों को किया था गिरफ्तारतत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक चेतना भाटी ने अपने बयान में कहा कि फिल्म अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे को उनके सामने 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी भी उनके सामने ली गई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक उपेंद्र शर्मा ने गवाहों के बयान करवाए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील हस्तीमल सारस्वत, श्रीकांत शिवदे, केके व्यास, मनीष सिसोदिया व धर्मेंद्र जसमतिया कोर्ट में मौजूद थे। मंगलवार को अदालत का समय समाप्त हो जाने से बचाव पक्ष गवाह भंवरलाल से बुधवार को जिरह करेगा।

Post a Comment

और नया पुराने